-हरियाणा पंचायती चुनाव 2022, जल्द होने मुश्किल, हाइकोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाई। -सरपंची के उम्मीदवारों को अभी और करना पड़ेगा इंतज़ार
ख़बरहक़
चंडीगढ़
हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा पंचायत चुनाव को लेकर 18 जनवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी परंतु कॉविड 19 के कारण अब यह सुनवाई 8 फरवरी को होगी। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। सरकार ने कहा वह चुनाव कराने को तैयार है। हाइकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। जिसकी सुनवाई आज 18जनवरी को होनी थी। लेकिन अदालत इसपर अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगी।
23 फरवरी 2021 को ही हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रधान को हाईकोर्ट में करीब 13 याचिकाकर्ताओ चुनौती दी है। पहले करोना के कहर के चलते सरकार ने चुनाव नहीं कराने का हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है
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