नाबालिग अपहरण मामले मंे हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
-पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई ने किये जाने से नाराज पीडित पक्ष ने ली है अदालत की शरण
यूनुस अलवी
मेवात
गत 26 जनवरी को उपमंडल के गांव शाह चोखा से एक नाबालिक का अपहरण किया जाने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई ने किया जाने के मामले में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से 11 मई तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
पीडित लडकी के पिता ने बताया कि उसकी लडकी को गांव शाह चोखा निवासी जावेद रात के समय अपनी बुलट मोटरसाईकल पर अपहरण कर ले गया था। जिसका पिनगवां पुलिस ने 27 जनवरी को अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने लडकी और आरोपी को 3 फरवरी को बरामद कर लिया था। पीडित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें सूचना दिऐ बगैर और आरोपियों से मिली भगत करने लडकी का अदालत में कलमबंद ब्यान करा दिये थे। जो लडकी ने दवाब में आकर आरोपी के पक्ष में ही ब्यान दे दिया था। साथ ही अदालत ने 10 फरवरी को महिला संरक्षण अधिकारी (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष काउंसलिंग करने के आदेश दिए। लडकी ने कांउसलिंग के दौरान आपबीती बताई जिसमें उसके साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया था। उसके बाद 21 फरवरी को दुबारा से कांउसलिंग कराई गई जिसमें भी लडकी ने अपने ब्यानों ने आरोपी पर कई गंभीर आरोप लगाये।
पीडित का कहना है कि उसके बावजूद भी पुलिस ने अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और आरोपी को पुलिस ने पकडने के बाद छोड़ दिया। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मजबूर होकर उसने ऐडवोकेट अफजल हुसैन पापडा की मार्फत अदालत की षरण ली है। अदालत ने पुलिस ने 11 मई तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
वहीं जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है क्योंकि अदालत में लडकी के कलमबंद बयान दर्ज कराते समय पीडित लडकी के परिजन मौजूद थे। वहीं लडकी के परिजनों ने मेडिकल कराने से भी इंकार कर दिया था। उन्होने माना कि अदालत ने 11 मई को स्टेटस रिपोर्ट मांगी हुई है जिसका जवाब दिया जायेगा।
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