मेवात : आसिफ लिंचिंग केस, मामला-
– पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज इस केस के दो आरोपियों अमित और काला उर्फ़ विक्की की ज़मानत याचिकाओं को किया ख़ारिज
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ख़बरहक़
चंडीगढ़ :
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज इस केस के दो आरोपियों अमित और काला उर्फ़ विक्की की ज़मानत याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया. मैंने कल ही पीड़ित परिजनों के साथ चंडीगढ़ की यात्रा की थी और हाई कोर्ट अधिवक्ता जनाब जनाब सरफ़राज़ हुसैन साहब से केस पर विचार विमर्श किया था.
सरफराज़ साहब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं. वे हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक (एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ) भी रहे हैं. उन्होंने डींगर हेड़ी केस में पीड़ित पक्ष की ओर से चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लगातार प्रशंसनीय रूप से पैरवी की है.
उधर नूह स्थित सेशन कोर्ट में इस केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता जनाब नूरदीन नूर और अधिवक्ता जनाब ताहिर रूपाडीया उपस्थित हुए. सरकार की ओर से पीड़ित पक्ष द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत सेक्शन 193 CRPC पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जिसपर बहस आगामी 26 अप्रैल को होगी. इस प्रार्थना पत्र में 24 अन्य आरोपियों को भी तलब करने की प्रार्थना अदालत से की गयी है जिनकी अपराध में भूमिका FIR और गवाहों के बयानों में बताई गयी है. इनमें वे 5 आरोपी भी शामिल हैं जिनको पुलिस ने दोषपूर्ण विवेचना करके क्लीन चिट दे दी थी. नूह सेशन कोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जनाब मीर अख़्तर हुसैन साहब भी पैरवी कर रहे हैं .
वरिष्ठ एडवोकेट असद हयात
कैंप खेड़ा खलील पुर
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