पिनगवां खण्ड की पंचायतों व पंचायत समिति के लिए ड्रा 29 को
पिनगवां, 23 सितंबर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 9 व 59 तथा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5 के तहत जिला के खण्ड पिनगवां की सभी ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पिछड़ा वर्ग (ए) के वार्ड आरक्षित करने के लिए ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम आरक्षित करने की कार्यवाही 29 सितंबर को की जाएगी।
एसडीएम मनीषा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिनगवां खण्ड में पिछड़ा वर्ग (ए) के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला) व महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 29 सितंबर को एसडीएम कार्यालय पुन्हाना में प्रातः 11.30 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड पिनगवां की पंचायतों के पंचो/सरपंचों तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 29 सितंबर को प्रातः 11.30 बजे ड्रा ऑफ लाट्स की प्रक्रिया की जाएगी।
No Comment.