इंद्री खण्ड की पंचायतों व पंचायत समिति के लिए ड्रा 28 को
ख़बरहक़
नूंह, 23 सितंबर।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 9 व 59 तथा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5 के तहत जिला के खण्ड इंद्री की सभी ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पिछड़ा वर्ग (ए) के वार्ड आरक्षित करने के लिए ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम आरक्षित करने की कार्यवाही 28 सितंबर को की जाएगी।
एसडीएम अश्विनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इंद्री खण्ड में पिछड़ा वर्ग (ए) के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला) व महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 28 सितंबर को मीटिंग हाल बीडीपीओ कार्यालय इंडरी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड इंडरी पंचायतों में पंचो/सरपंचों/ पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे ड्रा ऑफ लाट्स की प्रक्रिया की जाएगी।
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