पंचायत निकाय के पंच सरपंच ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का इन आधार पर चुनाव रद्द हो सकता है। इसलिये इन सभी की पहले से ही तैयारी कर अपना नामांकन पत्र दाखिल करें।
नंबर एक
नामांकन पत्र पर अभ्यार्थी के हस्ताक्षर न होने पर
नम्बर दो
यदि आयु 21 वर्ष से कम हो
नम्बर तीन
यदि बिजली का बिल बकाया हो
नम्बर 4
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का कोई अति देय नहीं होना चाहिए ( डिफाल्टर) नंबर 5
यदि घर में शौचालय न हो
नंबर 6
इस अधिनियम कानून के आरंभ या बाद में जब तक उसको सिद्ध दोषों में सुनाई गई सजा से 5 वर्ष के समय अथवा ऐसे कम समय जो सरकार किसी मामले में तय करें। बीत या गया हो और कम से कम 6 माह का कारावास अथवा कैद से दंडित रहा हो ।
नंबर 7
यदि अधिनियम के अधीन अयोग्य हो नामांकन प्रारूप
नंबर 8 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की अधिनियम 8/2015 द्वारा संशोधित 175 के अनुसार किसी प्रकार की अयोग्य होने पर
नंबर 9
शपथ पत्र घोषणापत्र के अंतिम दिन को 3:00 बजे से पहले फाइल न जमा किये जाने की स्थिति में
नम्बर 10
पंचायत अथवा पंचायत समिति का वफादार हो
नंबर 11
सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ।
नम्बर 12
ग्राम पंचायत की शामलात भूमि जोड़ का मौजूदा पाटीदार है
नम्बर 13
ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर नाजायज काबिज हो ( नाजायज कब्जे का प्रमाण आपत्तिकर्ता को प्रस्तुत करना होगा
नंबर 14
नामक पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूर नहीं है लेकिन जांच के समय आपत्ति दर्ज होने पर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है
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