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उद्घोषित अपराधी (PO) को अदालत ने सुनाई एक साल व 3500 रु का जुर्माने की सजा

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 जिला नूह पुलिस को उद्घोषित अपराधी (PO) को गिरफतार कर सजा दिलाने मे मिली कामयाबी

 

 श्रीमति शैलजा गुप्ता, ए0सी0जे0 कोर्ट नूहँ ने आरोपी को सुनाई 1 साल व 3500 रु का जुर्माने की सजा

 

 

पुलिस प्रवक्ता नूहँ द्वारा प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार अभियोग स0 149 दिनांक 27.04.2009 धारा 399,402 IPC 25-54-59 A.ACT थाना नूहँ में नामजद आरोपी अहमद पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ थाना पिनगॅवा जिला नूहँ को दिनांक 12.11.2009 को गिरफतार करके अदालत मे पेश किया। आरोपी अहमद पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ थाना पिनगॅवा जिला नूह के विरुद्ध चालान माननीय अदालत मे दिया गया। जो आरोपी अहमद पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ थाना पिनगॅवा जिला नूहँ माननीय न्यायालय से अपनी जमानत कराने के बाद तारीखो से गैर हाजिर हो जाने पर माननीय अदालत नूहं से दिनांक 08.09.2010 को उद्धघोषित अपराधी (PO) बनाया गया। जिस पर आरोपी अहमद पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ थाना पिनगॅवा जिला नूहँ के खिलाफ माननीय अदालत के आदेश की अवेहलना करने पर अभियोग सख्या- 74/2021 धारा 174- ए भा0द0स0 थाना सदर नूहं मे अकित किया गया। दिनांक 10.03.2021 को स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी अहमद पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ थाना पिनगॅवा जिला नूहँ को गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ चालान दिनांक 24.03.2021 को माननीय अदालत मे दिया गया। जो सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली के तर्ज पर श्रीमति शैलजा गुप्ता, ए0सी0जे0 कोर्ट नूहँ ने लम्बे समय से चल रहे उद्धघोषित अपराधी अहमद पुत्र टुण्डल निवासी रीठठ थाना पिनगंवा को दिनांक 13.12.2022 को एक साल की सजा व 3500 रुपये का जुर्माना भी किया है।

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