दो गोहत्त्यारो को नूंह अदालत ने 30/30 हजार का जुर्माना और चार/चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई
यूनुस अलवी
मेवात/हरियाणा
• जिला नूह पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट कार्यशैली से गौकशी करने वाले 2 आरोपियो को कठोरतम सजा दिलाने में निभाई अहम भूमिका
• गौकशी करने की नियत से गौवंश बेचने की नियत से ले जाने के संगीन मामले मे थे सम्लिप्त थे आरोपियान।
• माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियान को 4 साल कठोर कारावास की सजा व ₹ 30,000/- का लगाया गया जुर्माना।
• माननीय न्यायालय द्वारा जुर्माना न भरने पर आरोपियो को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा के किये आदेश
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, आईपीएस द्वारा जिला नूह के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि गौकशी करने वाले आपराधियो के खिलाफ अभियोग अंकित करके, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड दिलाने का कार्य करें। इन्ही निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप जिला नूह पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर गौकशी करने के मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियो को सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
दिनांक 20 दिसंबर 2022 को FIR NO – 96/2018 U/S 3/13(1), 8/13(3) HGS & GS ACT PS सदर नूह में पंजीकृत मे 2 आरोपियो वकील पुत्र ताहीर निवासी अलावलपुर थाना सदर नूह जिला नूह व इमरान @ गूंगा पुत्र सलीम निवासी जाडोली थाना पुन्हाना जिला नूह को माननीय न्यायालय श्री संदीप गर्ग, सैशन जज नूह ने 4 साल कठोर कारावास की सजा व ₹ 30,000/- का लगाया गया जुर्माना।
आरोपियो वकील पुत्र ताहीर निवासी अलावलपुर थाना सदर नूह जिला नूह व इमरान @ गूंगा पुत्र सलीम निवासी जाडोली थाना पुन्हाना जिला नूह को दोषी करार देते हुए धारा 3/13(1),8/13(3) HGS & GS ACT के तहत 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा व ₹ 30,000 की सजा सुनाई है और साथ मे जुर्माना न भरने पर आरोपियो को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
No Comment.