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किसान एवं खेतीहर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार सजग : रणबीर सिंह,प्रशासक – कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के शिकार होने पर सहायता राशि का भी प्रावधान

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किसान एवं खेतीहर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार सजग : रणबीर सिंह,प्रशासक
– कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के शिकार होने पर सहायता राशि का भी प्रावधान

यूनुस अलवी 
तावडु,/मेवात, 22 दिसंबर।

एसडीएम एवं मार्किट कमेटी के प्रशासक रणबीर सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसान एवं खेतीहर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सर्तक है। सरकार की सोच है कि किसान और मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए उनका समुचित विकास किया जाए। उन्होंने बताया कि खेत और कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिसके तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में किसानों, व्यक्तियों तथा श्रर्मिकों की मृत्यु होने या शारीरिक अंग कट जाने पर मुआवजा राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो कृषि मशीनरी औजार, टुल्ज, उपकरण, यंत्र तथा कुंआ खोदने टयूबवैल लगाने जैसे काम करते समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रैशर, कोल्हू, चारा काटने की मशीन, थ्रेसर का प्रयोग करते हुए दुर्घटना में मर जाते है या अंग भंग हो जाता है।
*पीडि़त परिवार को अब 5 लाख रूपए तक आर्थिक सहायता राशि*


एसडीएम रणबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान यदि किसी कृषक या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मार्किट कमेटी द्वारा पीडि़त परिवार को अब 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि एक अंग कट जाने पर या चार उंगली कट जाने पर एक लाख 25 हजार रुपए,दो अंग भंग होने पर एक लाख 87 हजार पांच सौ रुपए तथा रीढ़ की हड्डी टूटने से व्यक्ति स्थाई तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे अढाई लाख रूपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसी प्रकार पूरी उंगली कट जाने पर 75 हजार रुपए तथा उंगली का एक भाग भंग होने पर साढे 37 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने के दो मास के अंदर-अंदर आवेदन करना जरूरी है।
*जानबूझकर दुर्घटना का शिकार होने पर नहीं मिलेगी सहायता*
उन्होंने बताया कि जानबूझ कर दुर्घटना का शिकार होने पर और व्यक्तिगत झगड़े में चोट लगने पर यह वितीय सहायता नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु 10 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने किसानों और खेतीहर मजदूरों का आह्वान किया कि वे कृषि कार्य करते समय सावधानी पूर्वक कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। योजना की जानकारी के लिए अनाज मार्किट कमेटी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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फोटो: रणबीर सिंह,प्रशासक मार्किट कमेटी तावडु।
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