Mewat – नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा, 10 हजार का जुर्माना लगाया।
दिसंबर 2018 में हुई थी वारदात।
अंतराम खटाना, नूंह,
नूंह।जिले के पुन्हाना थाने के एक मामले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को एडिशनल सेशन जज ने 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।दुष्कर्म की यह वारदात दिसंबर 2018 में हुई थी।
अभियोजन पक्ष के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आकाश तंवर ने बताया कि 23 दिसंबर 2018 पुन्हाना थाना के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को सिंगार पुन्हाना निवासी जब्बार बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।आरोपी युवक ने उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।पिता की शिकायत पर पुन्हाना थाना पुलिस ने आरोपी युवक जब्बार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आरोपी को दिसम्बर 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया।जिसके बाद घटनास्थल पर ले जाकर निशानदेही कराई गई,साथ ही आरोपी के घर से वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया।अधिवक्ता ने बताया कि सभी प्रकार के ठोस साक्ष्यों को जुटाकर मजबूती से एडीशनल सेशन जज नरेंद्र पाल की कोर्ट में पेश किया गया।बुधवार को आरोपी जब्बार को पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर एडिशनल सेशन जज नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत बीस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी।जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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