एअर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर आरोपी शंकर मिश्रा यात्री द्वारा पेशाब करने के मामले में-एअर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना और पायलट को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है।
आपको बता दे की, इस मामले की जांच के लिए एअर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर मिश्रा के एयरलाइन की फ्लाइट में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था।
कमेटी के फैसले के खिलाफ एक्शन लेंगे- आरोपी के वकील। आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेई ने एयरलाइन के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। अक्षत ने कहा कि उनके मुवक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत हैं। हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है। फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट हैं। हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुवक्किल ने वहां पेशाब की।
आरोपी शंकर मिश्रा को एयरलाइन ने दोषी पाया और उस पर 4 महीने का बैन लगाया गया है। –
आपको बता दे की 26 नवंबर: एअर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में आरोपी शंकर मिश्रा
ने बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब किया और इस घटना पर एयरलाइन ने कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने द्वार टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत करने पर 28 दिसंबर को एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई।
आरोपी शंकर मिश्रा वेल्स फार्गो एंड कंपनी में काम करता था। कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने कहा- हम प्रोफेशनल बिहेवियर के हायर स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। हमारे कर्मचारी की ऐसी हरकत माफी के काबिल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था और उसके गायब होने की जानकारी वेल्स फार्गो कंपनी के अमेरिका स्थित कानूनी विभाग को भेजी थी। आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से दिल्ली लाया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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