हरियाणा सरकार ने पंचायतों को ₹200000 तक का अधिकार दिया है बाकी कार्य ईटडरिंग से कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिससे सरपंचों में खलबली मच गई है। पिछले करीब 15 दिन से हड़ताल और धरने पर बैठे सरपंचों में सरकार के प्रति और नाराजगी बढ़ गई है। एक तरफ जहां सरकार सरपंचों को बातचीत के लिए बुला रही है वहीं 7 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर सरपंचों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सरपंचों ने चेतावनी दी है जब तक करीब 25 लाख तक के विकास कार्य करने के सरपंच को अधिकार में नहीं दिए जाते यह धरना तब तक जारी रहेगा।
। हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार राजपत्र
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित असाधारण
सरकार। हरियाणा की
सं. 28-2023/विस्तार] चंडीगढ़, मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 (माघ 18, 1944 शक)
हरियाणा सरकार
विकास और पंचायत विभाग
अधिसूचना 7 फरवरी, 2023
क्रमांक डीपीएच-ईसीए-2-257/2023.-हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान और कार्य नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बनाने का प्रस्ताव है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एतदद्वारा उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाता है। उक्त अनुभाग से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए।
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा
सरकार में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद
सरकारी राजपत्र, आपत्तियों या सुझावों के साथ, यदि कोई हो, जो अतिरिक्त प्रमुख द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ के संबंध में किसी व्यक्ति से
निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले नियमों के मसौदे के लिए।
मसौदा नियम
1. इन नियमों को हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान एवं कार्य (संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकता है।
2. हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान एवं कार्य नियमावली, 1996 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (xl) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- ” निविदा” का अर्थ केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दिए गए किसी भी विकास कार्य या विकास कार्य के हिस्से के लिए एक ठेकेदार द्वारा एक प्रस्ताव है;”
3. उक्त नियमों के नियम 131 के उप नियम (1) में –
(i) खंड (बी) और (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –
“(बी) इसके अलावा, उचित कार्यों की लागत, लागत के अन्य घटक, प्रासंगिक के रूप में; आकस्मिकताओं की तरह,
गुणवत्ता नियंत्रण उपाय आदि; पीडब्ल्यूडी कोड के अनुसार मोटे लागत अनुमान में भी प्रदान किया जा सकता है। (सी) स्वीकृत अनुमान से अधिक होने की संभावना है या 10 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना होने पर फॉर्म एलवीआई और एलवीआई में एक संशोधित अनुमान मूल प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, यदि इसे निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है या दरों में संशोधन के कारण हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. दरों की अनुसूची 2021।”
(द्वितीय)
खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:- “(छ) विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्मिलित करने के स्थान पर प्रत्येक कार्य के लिये पृथक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
एक अनुमान में काम करता है। किसी गली के पेवमेंट कार्य के मामले में, सभी प्रस्तावित सड़कों के लिए एक अनुमान तैयार किया जाएगा, किसी विशेष गली का कोई आंशिक अनुमान तैयार नहीं किया जाएगा। एक जगह
हरियाणा सरकार, गज। (एक्स्ट्रा।), फरवरी। 7, 2023 (माघी. 18, 1944 शक)
धन के दुरूपयोग या दुरूपयोग से बचने के लिए प्रस्तावित गली को लाल रंग में, पहले से पक्की सड़कों को काले रंग में और शेष कच्ची गलियों को पीले रंग में दिखाते हुए योजना संलग्न की जाएगी। प्रत्येक अनुमान के साथ प्रस्तावित साइट की एक जियोटैग की गई तस्वीर होगी जिसमें विशेष रूप से खींची गई तस्वीर के समय और तारीख का उल्लेख होगा।”
उक्त नियमों में, नियम 134 में
उप नियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“(ए) (मैं)
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूची ‘क’ के अनुसार अपनी-अपनी निधि से कार्य (कार्यों) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होंगी।
(द्वितीय
ग्राम निधि, समिति निधि, जिला परिषद निधि के अलावा अन्य निधियों के लिए; सरकार की योजना/गैर योजना योजनाओं के तहत; सरकार के सामान्य निर्देशों के अधीन अनुसूची ‘ए’ के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी,
(iii) रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख) से अधिक लागत के कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् अथवा कार्यपालक अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निविदा के माध्यम से अनुसूची ‘क’ के अनुसार तकनीकी स्वीकृति के अध्यधीन किया जायेगा। और निविदा प्रक्रिया अनुसूची ‘बी’ और ‘सी’ के अनुसार की जाएगी।
(iv)
संबंधित निष्पादन एजेंसी 15 के भीतर कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करेगी
इसके खाते में धन के आवंटन के दिन। द्वारा सभी खातों का रखरखाव किया जाएगा
प्रपत्र LVIII में विभागीय रजिस्टर और निविदा रजिस्टर के अनुसार संबंधित प्राधिकरण
फॉर्म एलआईएक्स और एलएक्स।”
(द्वितीय)
उप नियम (2) में, खंड (ए) और (बी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:
“(ए) जब नियमों के तहत एक निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो लोक निर्माण विभाग, भवन और सड़क शाखा, हरियाणा के मैनुअल ऑफ ऑर्डर के पैरा 7.3 के उप-पैरा (1) में निर्धारित प्रपत्र पर एक समझौता किया जाएगा। ठेकेदार और संबंधित पंचायती राज संस्थान के बीच अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए ठेकेदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को उसकी सुरक्षा के हिस्से के रूप में माना जाएगा जो कि 6 प्रतिशत (अधिकतम 5) की दर से क्रमिक रूप से उसके चालू बिलों से काट लिया जाएगा। किए गए कार्य की राशि का अनुबंध मूल्य का %)। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या कार्यकारी अभियंता, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राप्त बयाना राशि की राशि या चल रहे बिलों से कटौती की गई राशि को ऑफलाइन जमा किया जाएगा। या ऑनलाइन बैंक खाते में, सरपंच, अध्यक्ष, पंचायत समिति, अध्यक्ष, जिला परिषद या संबंधित कार्यपालक अभियंता के नाम से विधिवत गिरवी। 25.00 लाख रुपये तक की लागत के कार्यों के मामले में, “कार्य आदेश” होगा “स्वीकृति पत्र” जारी किए बिना सफल बोली लगाने वाले पर मुकदमा इस शर्त के अधीन होगा कि बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई बयाना राशि को बरकरार रखा जाएगा और उसे उपरोक्त विवरण के अनुसार उसकी सुरक्षा के हिस्से के रूप में माना जाएगा। सफल बोलीदाता के पहले बिल से आवश्यक निष्पादन सुरक्षा की कटौती की जाएगी। रू0 25.00 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों के मामले में, सफल बोलीकर्ता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद/कार्यपालक अभियंता, जैसा भी मामला हो, के पास निष्पादन सुरक्षा जमा करनी होगी। जी सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक गारंटी / सावधि जमा रसीद के रूप में। बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता पुरस्कार को रद्द करने और बयाना राशि की जब्ती या बयाना राशि घोषणा के अनुसार किसी अन्य कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी। बोली लगाने वाले को विभाग में निविदाओं में भाग लेने से दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जाएगा। यदि निविदा दरें असंतुलित प्राप्त होती हैं, तो अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति बोली दस्तावेजों के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार जमा की जा सकती है।
(बी)
उपरोक्त खंड (ए) के प्रावधान के तहत जमा सुरक्षा ठेकेदार को पूरे काम के पूरा होने पर आधा चुकाया जाएगा और दोष दायित्व-सह-रखरखाव अवधि बीत जाने पर आधा भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद/कार्यपालक अभियंता के आहरण एवं संवितरण प्राधिकरण को यह प्रमाणित करना होगा कि इस अवधि के अंत से पहले इंजीनियरों द्वारा ठेकेदार को अधिसूचित सभी दोषों को ठीक कर लिया गया है। इस बीच, उसका काम दोषपूर्ण पाया गया है या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है और ठेकेदार ने इस तरह के दोष को ठीक नहीं किया है या काम को विनिर्देशों तक लाने में विफल रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसी सुरक्षा या कटौती की गई राशि बोली के अनुसार जब्त कर ली जाएगी। दस्तावेज़। प्रत्येक में की गई जमाराशियों या चालू बिलों में से कटौती के साथ-साथ जमाराशियों के सभी भुगतानों का रिकॉर्ड कार्यालय में रखा जाएगा।
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्/कार्यपालक अभियंता जैसा भी मामला हो, फॉर्म LXXII में जमा रजिस्टर में।”
उक्त नियमों में, नियम 135 में, उप नियम (1) के स्थान पर उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:
“(1) जब कार्य की राशि 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है, तो इसे पूरा या उसका हिस्सा अनुसूची ‘सी’ में निर्धारित तरीके से कोटेशन मांगने के बाद कार्य आदेश पर दिया जा सकता है। कार्य आदेश प्रपत्र LXI में निष्पादित किया जाएगा। कार्य आदेश जारी करने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की शक्तियां इन नियमों की अनुसूची ‘बी’ में निर्दिष्ट हैं। ठेकेदार के चल रहे बिलों से 6 प्रतिशत की दर से सुरक्षा की कटौती की जाएगी (अधिकतम 5% अनुबंध मूल्य) नियम 134 (2) (बी) में निर्धारित तरीके से। सुरक्षा की वापसी की प्रक्रिया भी वही होगी।
उक्त नियमों में, नियम 145 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:
“146. सामान्य दिशा-निर्देश। धारा 209। राज्य सरकार या लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी विकास कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी भी सामान्य दिशा-निर्देश का भी पालन किया जाएगा।
147. गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदारी। धारा 209. संबंधित कनिष्ठ अभियंता/अनुमंडल अभियंता/कार्यपालक अभियंता निविदा के माध्यम से निष्पादित सभी कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार होंगे और उन कार्यों के लिए जो स्वयं पीआरआई द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, संबंधित पीआरआई के आहरण और संवितरण प्राधिकारी, जारी करते हैं। कार्य के भुगतान के लिए संबंधित तकनीकी प्राधिकारी के अतिरिक्त उत्तरदायी भी होगा।
148. प्रगति की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट। धारा 209. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा कराये जा रहे कार्यों की दशा में संबंधित प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं जिला परिषद् या कार्यपालन यंत्री द्वारा किये जा रहे कार्यों की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतिमाह समस्त विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐसी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो जिले का संकलित मासिक प्रतिवेदन निदेशक को प्रस्तुत करेंगे.
149 सामग्री की दरों का निर्धारण। धारा 209. विभागीय रूप से सम्पादित होने वाले कार्यों हेतु सामग्री क्रय हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री की विभिन्न सामग्रियों की दरों की ब्लॉकवार समीक्षा समिति करेगी. बाजार में प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए हर छह महीने के बाद दरें। जहां तक संभव हो, समिति निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा द्वारा अनुमोदित दरों का पालन करेगी।
150. कार्यों का निरीक्षण और सत्यापन। धारा 209. (1) किसी भी विकास कार्य के संबंध में किसी भी निष्पादन एजेंसी द्वारा अग्रिम रूप से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी सत्यापन के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
(2 उपायुक्त, अपर उपायुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला परिषद), अनुमंडल पदाधिकारी (नागरिक), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कम से कम 1% तक के विकास कार्यों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे, उनके अधिकार क्षेत्र में कुल कार्यों का क्रमश: 2%, 5%, 5%, 5% और 10%।
(3) ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी आय और व्यय की मासिक रिपोर्ट सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो उसे खंड विकास और पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी सभी ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का नियमित निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा अनाधिकृत निकासी न हो। ऐसे सभी मामलों की लिखित सूचना संबंधित प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को तत्काल दें, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
(4) यदि कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या कार्यपालक अभियंता स्वीकृत कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए निधि का उपयोग करता है, तो संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद/कार्यपालक अभियंता एवं तकनीकी प्राधिकारी के आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी कार्य को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या कार्यपालन यंत्री कार्यकारी अभिकरण होने के नाते कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से निदेशक को उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर प्रस्तुत करेगा। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की दशा में आधा
अनुमानित आकस्मिकता ब्लॉक विकास के आकस्मिक खाते में स्थानांतरित की जाएगी और
पंचायत पदाधिकारी। हस्तांतरित की जाने वाली आकस्मिक राशि का उपयोग खंड विकास और के लिए किया जा सकता है
पंचायत अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी को निविदा प्रक्रिया, लेखन सामग्री एवं अन्य व्यय हेतु
अप्रत्याशित खर्च। शेष 50% आकस्मिक व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पास रखा जाएगा
उन्हें किसी अन्य खर्च को चुकाने के लिए।
[8/2, 1:33 pm] अमर उजाला -(यूनुस अलवी): उक्त नियमों में, मौजूदा अनुसूचियों ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के लिए, निम्नलिखित अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
[(नियम 131 के उप-नियम (1) का खंड (ए) देखें। नियम 132 और नियम 134 (1) (ए)]
प्रशासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति
. उपमंडल अधिकारी रु.2.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख
अपने स्वयं के कोष के साथ-साथ अनुदान सहायता से प्रशासनिक स्वीकृति के बिना कोई ग्राम एल. कनिष्ठ अभियंता रु. 2.00 लाख तक
पंचायत समिति
1. कनिष्ठ जिला अभियंता रु.2.00 लाख तक
1. जूनियर 1. डायरेक्टर 1.
कैपिंग
पंचायत के लिए
परिशा डी
2.00 रु. 2. लाख तक इंजीनियर
1.00 करोड़ रुपये तक के कार्यकारी अभियंता। 1.00 करोड़ 2.
प्रशासन ive
2. अनुमंडल पदाधिकारी रू. 2.00 लाख से अधिक एवं रू. 25.00 लाख
2. उप
रुपये से ऊपर के सचिव। 1.00 करोड़ और 2.50 करोड़ तक 3.
देख-भाल करना
संभागीय
अफ़सर
1.00 करोड़ रुपये से अधिक और तक के इंजीनियर
रु. 2.00 लाख से अधिक और रु. 25.00 लाख
और
विकास पंचायत मंत्री
और रु.2.50 करोड़ 3. मुख्य अभियंता रु.2.50 करोड़ से अधिक
3. कार्यपालक अभियंता रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 1.00 करोड़
3. कार्यपालक अभियंता रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 1.00 करोड़
3. कार्यपालक अभियंता रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 1.00 करोड़
2.50 करोड़ से अधिक और 10.00 करोड़ तक
4. मुख्यमंत्री रुपये से ऊपर। 10.00 करोड़
4. अधीक्षण अभियंता रु.1.00 करोड़ से अधिक और रु.2.50 करोड़ तक
अधीक्षण 8 अभियंता रु.1.001 करोड़ से अधिक और रु.2.50 करोड़ तक
अधीक्षण अभियंता रु.1.00 करोड़ से अधिक और रु.2.50 करोड़ तक
5. मुख्य अभियंता 2.50 करोड़ रुपये से अधिक
5. मुख्य अभियंता 2.50 करोड़ रुपये से अधिक।
5. मुख्य अभियंता 2.50 करोड़ रुपये से अधिक
No Comment.