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मई व जून, 2022 में विवाह करने वाले लाभार्थियों को आवेदन के लिए दी दो माह की छूट

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मई व जून, 2022 में विवाह करने वाले लाभार्थियों को आवेदन के लिए दी दो माह की छूट
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपति को दी जाती है 71 हजार रुपये की वित्तीय सहायता
यूनुस अलवी

मेवात

: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के उन लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए दो माह तक छूट दी है, जिनका मई व जून 2022 में विवाह हुआ था। ऐसे आवेदक अब फरवरी व मार्च 2023 में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में जिन प्रार्थियों के द्वारा जुलाई व अगस्त माह 2022 में आवेदन करना था और किसी कारणवश वे आवेदक अपना आवेदन नहीं कर पाए थे, ऐसे आवेदकों को दो माह की छूट दी गई है। उन्होंने मई व जून में विवाह करने वाले योजना के लाभार्थियों से कहा है कि वे योजना के लाभ उठाने के लिए फरवरी व मार्च माह में अपने आवेदन कर लें। इस अवधि के उपरांत आवेदकों को कोई समयसीमा की छूट नहीं दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपत्ति को 71 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार के कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत विवाह करने और विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए पात्र परिवार एवं बेटियों की मदद की जाती है। उन्होंनेे बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए। पात्र दंपत्ति www.shaadi.edisha.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित व टपरीवास जाति की लडक़ी की शादी में सरकार की ओर से 71 हजार रुपये की सहायता की जाती है। विधवा महिला की लडक़ी और सामुहिक विवाह करने वाली लडक़ी की शादी में 51 हजार रुपये की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है। उन्होंने बताया कि एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले अन्य सभी वर्गों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें इस योजना के अनुसार विवाह के 30 दिनों की अवधि के अंदर दंपत्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिस पर उन्हें 1100 रुपये की प्रात्साहन राशि और मिठाई भेंट की जाती है।

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