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कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम राजकीय सीनियर सैंकडरी स्कूल फिरोजपुर-नमक में हुआ आयोजन

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कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम राजकीय सीनियर सैंकडरी स्कूल फिरोजपुर-नमक में हुआ आयोजन :
कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का जिला सत्र एवं न्यायधीश संदीप गर्ग ने किया उद्घाटन :

यूनुस अलवी

मेवात

: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीरवार को राजकीय सीनियर सैंकडरी स्कूल फिरोजपुर-नमक में कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सत्र एवं न्यायधीश संदीप गर्ग ने किया। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के समग्र संकेतकों के आधार पर 27 राज्यों में 112 जिलों की पहचान की गई है। जिनमें जिला नूंह भी सम्मिलित है।


कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सत्र एवं न्यायधीश संदीप गर्ग द्वारा बताया गया कि जिला सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य दूसरों की पीढ़ा दूर करना है, अभाव में भाव भरना है एवं कानून सह विभिन्न विभागों का लाभ एकीकृत रूप से एक ही मंच के नीचे कमजोर व निर्धन वर्ग को प्रदाय किया जाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम ऐसे स्थान पर आयोजित किये जाते हैं। जो समाज या समुदाय पिछडे हैं या जानकारी के अभाव के कारण आपसी विवादों के समाधान उचित ढंग से नही कर पाने के कारण न्यायालयों तक पहुंचते हैं, उनकी कानूनी मदद के लिए यह प्राधिकरण जानकारी देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों से अपील की गयी कि वह कभी भी कानूनी सलाह के लिए हमारे पास आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने टू-व्हीलर एवं ट्रेक्टर-ट्रालियों का बीमा अवश्य कराना चाहिये। जिससे दुर्घटना की स्थिति में पीडित पक्ष को मदद मिल सकती है। इसमें पीढित पक्ष को प्रतिकर देने का प्रावधान भी है। उन्होंने श्रमिक विधि, भू-राजस्व संहिता, संपत्ति संबंधी विधियों, किशोर न्याय अधिनियम, मध्यस्थता, नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी। सीजेएम प्रतीक जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता देना है। ऐसा पीडि़त पक्ष जो आर्थिक रूप से सक्षम नही हैं और अपना पक्ष रखने के लिए अभिभाषकों को फीस नही दे पाते हैं या कानूनी जानकारी का अभाव है, ऐसे लोगों की मदद के लिए शासन द्वारा तहसील स्तर पर, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्थित विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। उनके द्वारा दिये जाने वाले कानूनी सहायता व प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम आदि शामिल हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आयुष्मान कार्ड, प्रसूति सहायता व जननी सुरक्षा योजना, आरबीएसके व टीकाकरण की जानकारी दी गई। कृषि विभाग द्वारा बायोगैस बीज अनुदान योजना व कृषि उपकरण प्रदाय, की जानकारी दी गई। कौशल विकास विभाग द्वारा आईटीआई के प्रवेश की जानकारी, उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जी, मसाला सिंचाई के लिए ड्रिप योजना, पॉली हाउस की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, कौशल विकास व रोजगार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शिनी लगायी और अपने -अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी उपस्थित हितग्राहियों को दी गयी।

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