कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा
– मंदिर को जाने वाले मुख्य रास्ते से हटाया अवैध कब्जा।
– कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
यूनुस अलवी
मेवात :
पुन्हाना उपमंडल के सिंगार गांव में कई वर्षो से पंचायती रास्ते पर किए अवैध कब्जे को शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गीता राम को नियुक्त किया। इस दौरान किसी अनहोनी घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद था। सुबह करीब 11 बजे जैसे ही पंचायती रास्ते पर बने मकान को ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई तो अवैध कब्जाधारियों ने कार्यवाही के दौरान मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से स्वयं ही कब्जा हटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा। खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी द्वारा गांव के सरपंच व मौजिज लोगों के आश्वासन पर कब्जाधारी को मंदिर के मुख्य रास्ते से कब्जा हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया।
जानकारी के मुताबिक सिंगार गांव के पांडव कालीन प्राचीन श्रंगेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर गांव के ही उमरदीन व आसू ने मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था। करीब चार वर्ष पहले मंदिर प्रांगण में व साथ ही पंचायती भूमि में मिट्टी डालने का काम शुरू किया गया जिसे कब्जा धारियों ने रोक दिया। मंदिर तक रास्ता नहीं होने के कारण मंदिर कमेटी के लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी पैमाइश कराई गई जिसमें रास्ते पर कब्जा दिखाया गया। कोर्ट द्वारा 21 जुलाई 2019 को इसका फैसला मंदिर समिति के पक्ष में दिया और कब्जा हटाने के आदेश दिए। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा कब्जा हटवाने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा इसकी शिकायत जिला उपायुक्त से की गई तो जिला उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर को जाने वाले पंचायत रास्ते से कब्जा हटवाने के आदेश दिए।
शुक्रवार को खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी नरेन्द्र ढूल ने भारी पुलिस बल के बीच कब्जा हटवाने के लिए सिंगार गांव पंहुचे। नरेन्द्र ढूल ने बताया कि रास्ते पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों द्वारा स्वयं कब्जा हटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा जिस पर गांव के सरपंच व मौजिज लोगों के आश्वासन पर तीन दिन का समय दिया गया है। अगर फिर से कब्जा नहीं हटा तो प्रशासन द्वारा सोमवार को कब्जे को हटाया जाएगा।
Author: Khabarhaq
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