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रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को अदालत ने सुनाई 9 साल की कैद, और पांच हजार जुर्माना की सजा

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रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को हुई 9 साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
-धारा सात में चार साल कैद व दो हजार जुर्माना
-धारा 13 में पांच साल कैद और तीन हजार जुर्माना
-दोनो सजाए साथ साथ चलेंगी यानी पांच साल कैद और पांच हजार जुर्माना भरना होगा
-वर्ष 2019 में पुन्हाना शहर चौकी प्रभारी था दोषी ASI प्रहलाद
-18 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
-अतिरिक्त सेशन जज संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने सुनाई सजा

 

यूनुस अलवी
नूंह/मेवात

संदीप कुमार दुग्गल अतिरिक्त सेशन जज नूंह की अदालत ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे ASI प्रहलाद सिंह को 18000 हजार रूपये रिश्वत के आरोप में दोषी मानते हुए दो अलग-अगर धाराओं में 9 साल की सजा और पांच हजार रूपये का जुर्माना किया है।
जानकारी के अनुसार एडीजे संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को धारा 7 के तहत चार साल कैद और दो हजार जुर्माना तथा धारा 13 के तहत पांच साल कैद और तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी, यानी दोषी को पांच साल सजा काटनी होगी तथा पांच हजार जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि स्टेट विजिलेंस गुरुग्राम की टीम ने पुन्हाना शहर के तत्कालीन चौकी प्रभारी पहलाद को डंफर मालिक से 18 हजार रूपये रिश्वत लेते 14 जनवरी 2019 में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता सतबीर निवासी पलवल ने आरोप लगाया था कि उसके चार डंपर नागल राजस्थान से डस्ट वे रोड़ी लेकर पुनहाना छेत्र से निकलते हे। अवैध वसूली के तौर पर तत्कालीन चौकी प्रभारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह उससे दस हजार रूपये प्रति माह तथा उसका पकड़ा डंफर छोड़ने की एवज में 18 हजार रुपए रिश्वत देने की मांग कर रहा है। विजिलेंस टीम ने AFSO विजय कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में गठित टीम ने मौके पर रेड की। जब दोषी पहलाद ने शिकायतकर्ता से दो-दो हजार के 9 नोट यानी 18000 रिश्वत के तौर पर लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। विजिलेंस से भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से अदालत में मामला विचाराधीन था।
मंगलवार को संदीप कुमार दुग्गल अतिरिक्त सेशन जज नूंह की अदालत दोषी प्रहलाद को दोषी मानते हुऐ कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

–निरीक्षक विनोद कुमार मय स्टाफ के युनिट हाजिर नूह है कि शिकायतकर्ता सतबीर सिंह ने युनिट में हाजिर आकर एक दरखास्त लिखकर भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ए०एस०आई० | प्रहलाद सिंह इन्याज पुलिस चौकी शहर पुन्हाना पर रिश्वत मांगने पर रेड करवाने बारे पेश की है तथा शिकायतकर्ता ने निरीक्षक विनोद कुमार को अपने मोबाइल फोन मे तैयार कि हुई विडियो भी दिखाई है। दरखास्त का मजबून जैल है। सेवा मे । श्रीमान इन्सपेक्टर साहब विजीलेंस मूह श्रीमान जी निवेदन हैकि मैं सतबीर सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जाट निवासी प्रकाश विहार कलोनी पलवल जिला पलवल का रहने वाला हू तथा ट्रान्सपोर्ट का काम करता हूँ मेरे पास पाथ इम्फर जिनका में रोड़ी डस्ट मे नागल राजस्थान से नोएडा चलाता हूँ, मेरी गाडीयो को बार बार पुलिस चौकी शहर पुन्हाना का स्टाफ परेशान करता
जिसके सम्बन्ध में मेरी एक गाडी न० एच आर 73. ए. 9199 दिनांक 11.1.2019 को साथ समय पहले भी प्रहलाद सिंह ए०एस०आई० पुलिस चौकी शहर पुन्हाना ने ठेक मोड शहर पुन्हाना से पकड़ कर पुलिस चौकी शहर पुन्हाना की तरफ ले आये कुछ दूर चलने के बाद मेरे मुन्शी व ड्राईवर ने मेरी चौकी इन्चार्ज से बात कराई मेरे द्वारा फोन पर काफी रिकवेस्ट करने बाद मेरी गाड़ी छोड़ दी व मुझे अगले दिन आकर चौकी मे मिलने के लिए कहा। उसके याद में खुद दिनाक 12.1.2019 को चौकी इन्चार्ज प्रहलाद सिंह ए०एस०आई० जाकर मिला उस समय प्रहलाद सिंह एएसआई अपने कमरे में थे। जहां उन्होंने मेरे से पहले पकड़ी हुई गाडी छोड़ने के नाम के 8 हजार रूप्ये मांगे तथा आगे महिने तक 4 गाडीया चलाने के नाम पर आगे चालान न करने व तंग ना करने की एवज में कुल 10 हजार रूपये प्रति महीना ए०एस०आई० प्रहलाद सिंह ने मांगे जिसकी मैने विडियो रिकार्डींग अपने फोन से उसी समय कर ली थी जो आपको मैंने विडियो दिखा दी है जिसकी पैन ड्राईव में बाद में आपको दे दुगा । प्रहलाद सिंह ए०एस०आई ने आज 14:1.2019 को मार्ग हुए कुल 18000 रूपये लेकर बुलाया है। जिसको में रिश्वत नही देना चाहता हूँ लेकिन मैने रिश्वत नहीं दी तो प्रहलाद सिंह ए०एस०आई०चौकी इन्चार्ज मेरी गाडिया नहीं चलने देगा। मेरा पहलाद सिंह ए०एस०आई० से कोई लेन देन व कोई रजिश नहीं है। जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। जो दरखास्त के मजवुन तथा विडियो से सुरत जुर्म 7 PC ACT का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा चदस्त ASI अर्जुन सिंह 240 / रेवाडी अरसाल थाना SVB/GGM भेजी जा रही है। नि०

विनोद कुमार ने SI ईश्वर सिंह 264 / एन0एन0एल ASI सतबीर सिंह 627/NNL, HC anoop singh 5/32, ई०एच०सी० मनोज 821 / मेवात, ई०एच०सी०, रविन्द्र 1279/ जी०जी०एम सि० राकेश कुमार 895 / आरडब्लुआर० को साथ लेकर रेडिंग पार्टी तैयार करके बासवारी गाडी सरकारी HRSSG-6999 का चालक सि० लक्ष्मण सिंह, 423/ डी०डी०आर० व चालक सि० उदयवीर नं0 805/ पलवल चालक गाड़ी सरकारी एच आर 55 एफ 0999 मुंदई सतबीर को साथ लेकर चराये रेड व बराये लेने अनुमति रेड तथा डयुटी मजिस्ट्रेट व छाया गवाह नियुक्त करवाने के लिए डी०सी० ऑफिस नूह य पुन्हाना का रवाना हुआ। शिकायतकार्त सतबीर सिंह को विडियो रिकार्डिंग की पैन ड्राईव तैयार करवाकर आज ही पेश करने की हिदायत की गई है। उपायुक्त महोदय नूह से रेड करने की अनुमति प्राप्त की गई तथा डयुटी मजिस्ट्रेट व छायागवाह नियुक्त कराए गए। श्रीमान उपायुक्त महोदय ने श्री विजय कुमार AFSO नूह को ड्युटी मजिस्ट्रेट व श्री दिलबाग सिंह DPO नूह को छायागवाह नियुक्त किया गया श्री विजय कुमार AFSO नूह को डयूटी मजिस्ट्रेट व छाया गवाह दिलबाग सिंह डी०पी०ओ नूह को रेडिंग पार्टी में शामिल करके गुदई वा रेटिंग पार्टी से परिचय करवाया। मुदई की शिकायत की तस्दीक करने उपरांत डयूटी मजिस्ट्रेट ने गुदई को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा तो मुदई ने 2000 / 2000 के 9 नम्बरी नीट कुल 18000 रू. मन निरीक्षक को पेश किए जिनको नम्बर निम्न प्रकार से है। (1) 4 CA 618445 (2) 1CL 333396 (3) OFF 505054 (4) 7DH 061263 (5) 6HE 109140(6) 1ED 049675 (7) 1DM 003532 (8) 3DB 919939 (9) 5DH 658849 है। निरीक्षक विनोद कुमार ने नोटो पर फिनील पैचानिल पाऊडर लगाकर मुंदई की जामा तालाशी लेकर मुदई सतबीर सिंह के पास मोबाईल फोन के अलावा और कोई चीज ना छोड़कर रिश्वत में दी जाने वाली राशि मुबलिंग 18,000/-रू0 मुदई के हवाले की। फर्द पेशगी व व्यालगी तैयार की गई, फर्द पर गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए व मुदई को हिदायत की गई कि आरोपी सिंह एएसआई के पास जाओगे और उसके मांगने पर ही रिश्वत की राशि रिश्वतखोर को यही नोट दोगे किसी प्रकार की और जबरदस्ती ना करे व रिश्वत का आदान प्रदान होने के बाद आप अपने सिर पर दाहिना हाथ घुमाकर छायागवाह श्री दिलबाग सिंह को ईशारा करे व छायागवाह दिलबाग सिंह को हिदायत की गई की आप मुदई के साथ रहकर आरोपी व मुदई के बीच रिश्वत लेन देन को अपनी आँखो से देखे तथा बातचीत को कानों से सुने व गुदई का मुकर्र शुदा ईशारा मिलते ही रेडिंग पार्टी को अपना दाहिना हाथ सिर पर घुमाकर ईशारा बारे उसके बाद मन निरीक्षक मय रेडिंग पार्टी, मुदई, डयुटी मजिस्ट्रेट, छायागवाह व मय सरकारी गाडी एच आर 5जी चालक सिलक्ष्मण सिंह व गाडी सरकारी एवं आर 55 एफ 0999 मय चालक सि० उदयवीर के रवाना मुंबई के बताए अनुसार घटना स्थल पुलिस चौकी शहर पुन्हाना का हुआ निरीक्षक विनोद कुमार, मय डयुटी, मजिस्ट्रेट, छायागवाह मय मुदई मय रेडिंग पार्टी मय चालक मय सरकारी गाडीयों के पुलिस चौकी शहर पुन्हाना उसे कुछ दूर पहले गाडीया साईड मे रुकवाकर निरीक्षक विनोद कुमार ने मुदई व छायागयाह को गाड़ी से उतारकर पुलिस चौकी शहर पुन्हाना का रचाना किया निरीक्षक विनोद कुमार मय ड्यूटी मजिस्ट्रेट मय रेडिंग पार्टी कुछ दूरी का फासला बनाते हुए इनके पीछे-2 चलकर अपनी 2 पहचान छुपाकर पुलिस चौकी शहर पुन्हाना के आस-पास हो गए तथा मुकरर शुदा ईशारा का इंतजार करने लग गये। कुछ समय बाद छायागवाह का मुकरर शुदा ईशारा पाकर निरीक्षक विनोद कुमार मय ड्युटी मजिस्ट्रेट मय रेडिंग पार्टी के पुलिस चौकी शहर पुन्हाना के अन्दर घुसने के बाद ए०एस०आई प्रहलाद सिंह के रिहायसी कमरे में घुसे तो एक शक्स कमरे में तख्त पर लेटा हुआ मिला को मुदई वा छायागवाह की निशान देही पर काबू किया तथा जिसको नि० विनोद कुमार व ड्यूटी मजिस्ट्रेट में अपना-2 परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद सिंह पुत्र श्री दाताराम जाती जाट बासी रोहता पट्टी वार्ड नं0 13 डोवल जिला पलवल हाल तैनात ए०एस०आई० न० 62/ MWT इन्चार्ज पुलिस बाकी शहर पुन्हाना जिला नूह बतलाया। आरोपी से ली गई रिश्वत की राशि पेश करने बारे कहा तो उसने अपनी पहनी हुई लोयर या मीलाव से की बाई जेब से 18,000 रू० निकाल कर डयूटी मजिस्ट्रेट को पेश किए नम्बरो का मिलान किया गया तो यही नम्बरी नोट पाए गए जो फर्द हवालगी व पेशगी में दर्शाए हुए है जो बरामदा नोटो को बजरिया फर्द अलग से पीले लिफाफे में डालकर पलन्दा तैयार करके मोहर एस.बी.बी (एच) से सर्व मोहर करके कब्जा पुलिस में लिया तथा साफ जग में पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करके आरोपी व मुदई के दोनों हाथ अलग-2 बारी बारी धुलवाए तो आरोपी के घोल का रंग हल्का गुलाबी व मुदई के घोल का रंग गुलाबी हो गया दोनों को अलग-2 या काँच में डालकर पलदे तैयार किए गए तथा आरोपी प्रहलाद सिंह की पहनी हुई लोवर बारंग नीला यो निकलवाकर पलन्दा तैयार किया गया तथा सभी पलन्दा जात को मोटर एस. बीबी (एच) से सर्व मोहर करके मोहर बाद प्रयोग तथा याद रखने नमुना मोहर हवाले डयूटी मजिस्ट्रेट की गई फर्दीत पर गवाहन ने अपने हस्ताक्षर किए। आरोपी प्रहलाद सिंह से रिश्वत की राशि बरामद होने पर अभियोग में धारा 13. पी. सी. एट ईजाद की गई मुलाहजा मौका करके नक्सा बनाया गया तथा गवाहान के व्यान लिखे गये और

 

प्रहलादसिंह उपरोक्त के खिलाफ सबुत काबिले गिरफ्तारी गुजरने पर जागता गिरफतार किया गया। मुदई सतवीर सिंह उपरोक्त के र०पी०सी० माननीय श्रीमति ललिता पटवरचन जे०एम०आई०सी० मुंह से दिनांक 150 तथा मुदई सतबीर सिंह द्वारा पेश की गई पेन ड्राइव का हिन्दी अनुवाद मुख्य 1501 2019 को कराई गई। आरोपी प्रहलाद सिंह के तैनाती आदेश पुलिस अधीक्षक गये। नक्सा स्केली तैयार किया गया। मुकदमा हजा में नतीजा हाथ घीवन नम्बरी 19 / सीए 32 दिनांक 01 2010 (सी. एच. नं0 13/19) एफ.एस.एल. मधुबन से प्राप्त हो चुका है जो लफ लान किया जा मुकदमा हजा में आरोपी प्रहलाद सिंह उपरोक्त की माननीय अदालत श्री सुदेश कुमार के साहित सैम्पलिंग के लिये दरखास्त लगाई गई थी जो दिनांक 12.032019 को खारिज हो गई। कोई तकमील तफतीश बकाया नहीं है और सबुत कायिले चालान सफा मिसल पर यूजर है ि हत्ता में आरोपी पहलाद सिंह उपरोक्त खाना नं0 3 के खिलाफ बा तयार ना हजा तैयार करके समायत हेतु भेजा जा रहा है। गवाहान खाना ना 6 को चलत हजा की सगायत फरमाई जाये।

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