शिक्षा विभाग ने दो बीईओ और एक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को किया सस्पेंड
– तीन अधिकारियों के सस्पेंशन से विभाग में मचा हड़कंप
यूनुस अलवी
नूह/मेवात
सेकेंड्री एजुकेशन हरियाणा ने लापरवाही बरतने के चलते जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवम प्रिंसिपल डाइट नगीना की प्रिंसिपल सरोज दहिया, अब्दुल मजीद खंड शिक्षा अधिकारी नूंह एवम प्रिंसिपल जेबीटी सेंटर फिरोजपुर नमक और फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी एवम प्रिंसिपल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका के इंदरजीत सिंह मजोका को सेकेंड्री एजुकेशन हरियाणा ने रूल 5 के तहत सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान तीनो अधिकारियों को जिला मुख्यालय तैनात करने के भी आदेश दिए है।
वही तीनो शिक्षा अधिकारियों के सस्पेशन की जिला शिक्षा अधिकारी परम जीत सिंह चहल ने पुष्टि करते हुए बताया की मौलिक मुख्याध्यापक और टीजीटी अध्यापकों की सीनियरटी को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। जिसकी जांच को लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस ने तीनो अधिकारियों को जांच में शामिल होने को लेकर बुलाया था। तीनो अधिकारियों के न पहुंचने पर एसीएस ने रूल 5 के तहत सस्पेंड कर दिया है।
जानकारी के अनुसार मेवात कैडर की टीजीटी/मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची जो कि 14//09/2021 में तैयार की गयी थी और जिसमे दिनांक 01/06/2022 के आधार पर कुछ अन्य कर्मचारियों को शामिल कर फाइनल कर दिया गया था। जिससे मेवात कैडर के टीजीटी/मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता में गड़बड़ होने को लेकर एक मौलिक मुख्याध्यापक ने वरिष्ठता सूची के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से 31 मई तक जवाब तलब किया था। वही हाईकोर्ट ने एसीएस शिक्षा विभाग से यह भी पूछा था की गलत सूची त्यार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ किया कार्रवाई की गई है।
हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के मामले के लिए एसीएस ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज दहिया, नूंह खंड शिक्षा अधिकारी अब्दुल मजीद और फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी इंदरजीत सिंह मजोका को तलब किया था। लेकिन एसीएस के आदेश के बाद भी कोई अधिकारी के जांच में पहुंचे पर तीनो अधिकारियों को रूल 5 के तहत सस्पेंड किया गया है।
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