नूह में दुष्कर्मी को 20 साल की केद,नाबालिक लड़की को अगवा करके ले गया था आरोपी,
बीस हजार रूपए जुर्माना,
यूनुस अलवी मेवात:
माननीय न्यायालय श्री नरेन्द्र पाल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 महिने अतिरिक्त कारावास की सजा के माननीय अदालत ने किए आदेश
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नूंह पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी अरमान निवासी सिंगलहेड़ी जिला नूंह को माननीय श्री नरेन्द्र पाल स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नूंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 363, 366A, 376(3) भा0द0सं0 व 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 6 महिने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी ।
मामले के अनुसार जिला नूंह के थाना पुन्हाना के अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2019 में नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामलें में पीडिता के परिजन ने जिला नूंह के थाना पुन्हाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी । जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप थे । इस संबंध में थाना पुन्हाना जिला नूंह पुलिस ने अविलम्ब अभियोग संबन्धित धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था । मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई । सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामलें को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती ।
मामले में नूंह पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया । इसके बाद नाबालिग पीड़िता के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया । जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के आदेश पारित किए ।
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