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प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट व आदर्श चुनाव आचार संहिता की सभी अनुपालना करें- धीरेंद्र खडग़टा

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प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट व आदर्श चुनाव आचार संहिता की सभी अनुपालना करें- धीरेंद्र खडग़टा
लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का निभाएं फर्ज 
यूनुस अलवी
नूंह,
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी दा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कहा कि सभी राजनैतिक पार्टियां, इनके सदस्य व कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की उलंघना ना करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानी कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान आदि की दीवार पर प्रचार सामग्री, लेखन, पोस्टर आदि लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसे आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। इसके साथ-साथ कोई भी राजनैतिक दल मकान या प्रतिष्ठïान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लो.नि.वि. (भवन तथा सडक़ शाखा), हरियाणा राज्य परिवहन निगम, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, बिजली निगम, सिंचाई, जिला वन अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड, पंचायती राज, सिविल सर्जन, पशुपालन, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी/अद्र्ध सरकारी संपत्ति पर कोई राजनैतिक संदेश/ होर्डिंग/ पोस्टर/वॉल पेटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रीवेेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उल्लघंन होगा।
उन्होंने कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता में कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें।
उन्होंने राजनैतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर रहेगी। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक और ढंग से संपन्न करवाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भागीदार बन जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं।
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