नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने सुनाई 10 साल की कैद लगाया 10 हजार रुपए जुर्माना
: 3 साल पहले वारदात को दिया था अंजाम, दूसरा आरोपी अभी भी फरार
यूनुस अलवी
नूंह/मेवात
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नूंह अदालत ने एक दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार। वारदात को करीब 3 साल पहले अंजाम दिया गया था।
आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले नूंह जिला के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 17 साल की नाबालिग लडक़ी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोषी वाजिद उर्फ काला को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में अन्य दूसरा आरोपी भगोड़ा है जो अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं लगा।
सरकारी वकील पीपी आकाश तंवर ने बताया कि अतिरिक्त सेशन जज नरेंद्र पाल की अदालत ने बृहस्पतिवार को पूरे मामले पर सुनवाई करते वाजिद उर्फ काला को दोषी करार देते हुए 10 साल और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
बात दें, कि फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 10 जनवरी 2019 की शाम 6 बजे 17 वर्षीय नाबालिग लडक़ी शौच के लिए खेत में गई थी। इस दौरान गांव में ही वाजिद उर्फ काला वा उसके अन्य साथी अपनी बाइक पर सवार होकर पहुंच गए और जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी अपना मोबाइल व बाइक छोडक़र भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद बिरादरी में पंचायत हुई, लेकिन आरोपी नहीं आए और जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने 11 जनवरी 2019 को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने दोषी वाजिद उर्फ काला को 2 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी पुलिस पकड़ में नहीं आया। अब अतिरिक्त सेशन जज नरेंद्र पाल की अदालत ने केस में सुनवाई करते हुए दोषी वाजिद उर्फ काला को 10 साल कैद की और दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
No Comment.