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छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला को अदालत ने सुनाई 6 माह की जेल और एक हजार जुर्माना की सजा

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छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला को अदालत ने सुनाई 6 माह की जेल और एक हजार जुर्माना की सजा

 जिला नूह पुलिस की प्रभावशाली कार्यशैली से झुठा केश दर्ज कराने वाले के खिलाफ हुई सजा

 झुठा केश दर्ज कराने वाले हो जाये सतर्क वरना काटनी पडेगी सजा

 माननीय न्यायालय नूह द्वारा आरोपिया को 6 माह कारावास की सजा व एक हजार रुपये का लगाया जुर्माना

 

Younus Alvi

Khabar Haq, Mewat

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस ने बताया  कि एक अभियोग 127/2015 धारा 354-A, 341, 506 IPC थाना तावडू मे शिकायतकर्ता कमलेश पत्नी शक्ति सिह निवासी कलसाडा थाना हथीन जिला पलवल हालाबाद वार्ड न0 7 तावडू ने आबिद व सत्तार पुत्रान अय्ये खान निवासी कांगवार थाना तावडू के विरुध झुठा केश अंकित करा दिया। जो जिला नूंह पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी से माननीय अदालत श्री सतीश कुमार ACJM NUH द्वारा केश की सुनवाई मे मामला झुठा अंकित कराने पर शिकायतकर्ता कमलेश पत्नी शक्ति सिह निवासी कलसाडा थाना हथीन जिला पलवल हालाबाद वार्ड न0 7 तावडू को 6 माह कारावास की सजा व एक हजार रुपये का लगाया जुर्माना।

पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस ने कहा कि जिला नूह मे झुठा केश दर्ज कराने वाले के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उनको किसी भी सुरत मे छोडा नही जायेगा।

 

 

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