हाईकोर्ट ने जिला चुनाव अधिकारी नूंह से 3 दिसंबर 2022 को जिला पार्षदों के हुए सपथ समारोह की, प्रोसिडिंग व वीडियो ग्राफी की डिटेल मांगी, अगली सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी।
यूनुस अल्वी
मेवात हरियाणा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DC cum जिला चुनाव अधिकारी से हलफनामा के साथ पूछा के की क्या जान मोहम्मद ने 3 दिसंबर 2022 को सपथ ली थी, उसकी डिटेल करवाई और वीडियो ग्राफी के साथ भेजें।
याचिकाकर्ता यहूदा मोहम्मद के वरिष्ट ऐडवोकेट ने का कहना हे की जो पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला पार्षद ओथ लेने से मना करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती हे। उनका कहना हे की जान मोहम्मद जिला पार्षद वार्ड नंबर 19 नूंह मेवात ने 3 दिसंबर 2022 को अन्य सदस्यों के साथ सपथ नहीं ली थी। इससे साफ जाहिर हे की जान मोहम्मद ने ओथ लेने से मना कर दिया था।
उनका कहना हे की पंचायत राज एक्ट 4(1) के तहत जो सदस्य ओथ नही लेता वह सीट वेकेंट समझी जाएगी। अदालत ने जिला उपायुक्त एवम जिला निर्वाचन अधिकारी नूंह से 3 दिसंबर 2022 को हुए सपथ ग्रहण की वीडियो ग्राफी और प्रोसिडिंग रिपोट हलफनामा के साथ मांगी है। जिसे अदालत के सामने 5 जनवरी को पेश करना हे।
याचिकाकर्ता एवम वार्ड 4 से जिला पार्षद यहूदा मोहम्मद ने बताया की 3 दिसंबर को उन्होंने सपथ ली थी जिसमे वार्ड 19 के जिला पार्षद जान मोहम्मद समारोह में मौजूद नहीं था।
आपको बता दें कि पंजाब एवम हाईकोर्ट ने जिला प्रमुख के चुनाव और नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं लगाई हे बल्कि तीन दिसंबर 2022 को जिला पार्षदों के हुए सप्थ समारोह की प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी और कारवाई के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी नूंह से हलफनामा सहित रिपोर्ट 5 जनवरी 2023 तक मांगी है।
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