पहली बार जिला नूह पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट कार्यशैली व गवाह व तकनीकी साक्ष्यो की पैरवी से गौकशी करने व बेचने की नियत से रखने वाले अब तक 4 आरोपियान को सजा दिलाने मे रही सफल
माननीय अदालत नूहं द्वारा गौकशी करने वाले 2 और आरोपियान (औपचारिक बालक) को सुनाई गई कठोर सजा व जुर्माना
दोनो आरोपियान है औपचारिक बालक जिनको 18 वर्ष पुरे होने तक बाल सुधार गृह (Special Home) सोनीपत मे रखा गया
Younus Alvi
Nuh/Haryana
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला, आईपीएस द्वारा जिला नूह के दिशा-निर्देशो पर जिला नूह पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले आपराधियो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए अभियोग अंकित करके, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड दिलाने का कार्य कर रही है। जो इन्ही निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप पहली बार जिला नूह पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट कार्यशैली से तथा गवाह व तकनीकी साक्ष्यो की पैरवी से गौकशी करने व बेचने की नियत से रखने वाले अब तक 4 आरोपियान को सजा दिलाने मे रही सफलता मिली है। जो गौकशी करने व बेचने के मामले मे सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियो को सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता नूह द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि एक FIR NO- 482 दिनांक 13.11.2020 धारा- 3/13(1), 8/13(3) HGS & GS ACT & 411 IPC थाना फिरोजपुर में अंकित किया गया। जिसके अनुसंधान मे औपचारिक बालक को गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किया गया। जो दौराने सुनवाई दिनाक 03.10.2022 को माननीय अदालत ने औपचारिक बालक द्वारा चोरी की मोटर साईकिल पर गौकशी करने के अपराध मे संम्लिप्ता होने पर धारा 3/13(1), 8/13(3) HGS & GS ACT & 411 IPC मे 3 साल की सजा के साथ ही 18 वर्ष पुरे होने तक बाल सुधार गृह (Special Home) सोनीपत मे रखने की सजा सुनाई है।
इसी प्रकार से एक FIR NO- 296 दिनांक 30.07.2020 धारा- 3/13(1), 8/13(3) HGS & GS ACT थाना फिरोजपुर में अंकित किया गया। जिसके अनुसंधान मे औपचारिक बालक को गिरफ्तार करके माननीय अदालत मे पेश किया गया। जो दौराने सुनवाई दिनाक 14.02.2022 को माननीय अदालत ने औपचारिक बालक द्वारा गौकशी करने के अपराध मे संम्लिप्ता होने पर धारा 3/13(1), 8/13(3) HGS & GS ACT मे 3 साल की सजा व 1000/- रु के जुर्माने के साथ ही 18 वर्ष पुरे होने तक बाल सुधार गृह (Special Home) सोनीपत मे रखने की सजा सुनाई है।
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