Khabarhaq

जिला व उपमंडल पर इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को

Advertisement

जिला व उपमंडल पर इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को

ख़बर हक़ 

नूंह, 8 जनवरी :

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग के मार्गदर्शन में जिला व उपमंडल पर न्यायिक परिसरों में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 फरवरी को किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रतीक जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में एनआई एक्ट मामले (धारा 138), धन वसूली मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, एमएसीटी मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद, बिजली, पानी और अन्य बिल, वैवाहिक विवाद, रख-रखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवाएं संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित अन्य सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का निपटान करवाने नागरिकों के समय व धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। सीजेएम ने पैनल अधिवक्ताओं से भी कहा है कि वे नागरिकों के कोर्ट में लंबित मामलों का निपटान इस लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लिए जागरूक करें। अधिक जानकारी के लिए नागरिक प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1800-180-2057, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Khabarhaq
Author: Khabarhaq

0 Comments

No Comment.

Advertisement

हिरयाणा न्यूज़

महाराष्ट्र न्यूज़

हमारा FB पेज लाइक करे

यह भी पढ़े

मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन का बेहतरीन कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समेत विधायक जगमोहन आनंद व पवन खरखोदा दिग्गज पहुंचे। • उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को मुख्य अतिथि के हाथों संस्था ने दिलवाया सम्मान • सरकार के प्रतिनिधियों को कई महत्वपूर्ण मांगों के साथ सौंपा ज्ञापन

फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर सरकार की अप्राकृतिक देहांत स्कीम के रुपये हड़पने के जुर्म में सी.एस.सी संचालक सहित दो गिरफ्तार • लैबर डिपार्टमेंट कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर हड़प रहे थे सरकारी राशि

Please try to copy from other website