Khabarhaq

चुनाव आर्दश आचार सहिंता लगते ही आयोग के नियम होंगे लागू

Advertisement

 

चुनाव आर्दश आचार सहिंता लगते ही आयोग के नियम होंगे लागू

 

यूनुस अलवी,

नूंह, 

 

चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लाऊडस्पीकर बजाने के लिए संबधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह पालन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन कर दिया गया है।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को भी आचार संहिता की पालना करनी होगी। सियासी पार्टियों के कार्यालय पर चुनाव आयोग की आदेशों के मुताबिक ही बैनर या होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री को हटाना होगा। चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर जारी होने वाले विज्ञापनों या पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समिति बनाई गई है। इसी प्रकार सर्विलेंस टीमें भी गठित कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए अलग टीम बनाई गई है।

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी नागरिक आचार संहिता से संबधित शिकायत कर सकता है। संपत्ति विरूपण अधिनियम की पालना के लिए नगरपरिषद को जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने बताया कि लाऊडस्पीकर की अनुमति एसडीएम की ओर से दी जाएगी। इसका समय सुबह 6 बजे से रात्रि दस बजे तक का रहेगा और आवाज 80 डेसीबल निर्धारित की गई है। नो हार्न जोन जैसे अस्पताल या स्कूल के आसपास लाऊड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। मतदाताओं को जागरूक करने व अन्य कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों की गाडिय़ों पर भी स्पीकर लगवाए गए हैं। उन पर यह प्रतिबद्घता लागू नहीं होगी।

Khabarhaq
Author: Khabarhaq

0 Comments

No Comment.

Advertisement

हिरयाणा न्यूज़

महाराष्ट्र न्यूज़

हमारा FB पेज लाइक करे

यह भी पढ़े

Please try to copy from other website