• लहरवाडी गांव की महिला सरपंच असमीना बरखास्त
• स्कूल संचालक और सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश
-बहुमत वाले पंच को सरपंच का चार्ज देने के आदेश
यूनुस अलवी
नूंह/मेवात
नूंह जिला के पुन्हाना उपमंडल के गांव लहरवाडी की महिला सरपंच असमीना पत्नी सौकीन को फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लडने, चुनाव में फर्जी हलफनामा दाखिल करने व जांच में भी फर्जी सबूत पेश करने पर जिला उपायुक्त ने बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं चुनाव लडने में फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर सरपंच असमीना और आठवी कक्षा का फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने पर आजाद नेशनल मॉडल स्कूल इमामनगर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए उपायुक्त ने पुन्हाना के बीडीपीओ को निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बीडीपीओ पुन्हाना को निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायत लहरवाडी का चार्ज असमीना से तुरन्त लेकर बहुमत वाले पंच को सौंप कर डीसी कार्यालय को सूचित करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि दो नवंबर को मेवात में पंचायत चुनाव हुए थे। पुन्हाना खंड की ग्राम पंचायत लहरवाड़ी महिला सरपंच के लिए आरक्षित थी। चुनाव लडने के लिए महिला सरपंच के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी थी। गांव लहरवाड़ी में सरपंच पद के लिए कई महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिनमें असमीना ने अपने योग्यता में इंद्रा गांधी बॉर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडियट सर्टिफिकेट एक्जामीनिषन द्वारा जारी दसवीं का सर्टिफिकेट लगाया। असमीना पत्नी सौकीन ने 800 वोट हासिंल कर अरषीदा को 157 वोटों से हराकर लहरवाडी गांव की सरपंच की सरपंच बन गई। अरषीदा 643 वोट देकर दूसरे तथा 603 वोट हांसिल कर अनीसा तीसरे नंबर पर रही।
सरपंच पद का चुनाव हारने वाली अरसीदा पत्नी रासिद अली व अनीसा पत्नी नसीम निवासी लहरवाडी ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर चुनाव जीतने वाली महिला सरंपच असमीना के खिलाफ 24 नवंबर 2022 जिला उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित षिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकुला द्वारा दिनांक 18.11.2022 के माध्यम से जारी हिदायतानुसार उपमण्डल अधिकारी (ना०), पुनहाना से जांच करवाई गई।
जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 558/ सी०सी० दिनांक 30.12.2023 के माध्यम से विस्तृत जांच रिपोर्ट डीसी कार्यालय में भेजी गई। उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुन्हाना द्वारा की गई जांच में शिकायतकर्तागण, खण्ड शिक्षा अधिकारी पुनहाना को भी शामिल जांच किया गया परन्तु असमीना (सरपंच लहरवाडी) को नोटिस तामील होने उपरान्त भी जांच में शामिल नहीं हुई। जांच के समय समस्त दस्तावेजों व नामांकन से संबंधित मूल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया था तथा हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से भी लिखित में हिदायतें प्राप्त की गई। जांच उपरान्त पाया गया कि असमीना द्वारा सरपंच पद के चुनाव के समय नामांकन पत्र के साथ केवल इंदिरा गांधी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही संलग्न किया गया था तथा उक्त बोर्ड जांच में फर्जी पाया गया।
उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुनहाना की जाच रिपोर्ट के आधार पर असमीना पत्नी सौकीन, सरपंच लहरवाडी को हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 की धारा 51(3) (बी) के तहत 15 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2507 / पंचायत दिनांक 19.01.2023 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके आधार पर असमीना पत्नी सौकीन द्वारा दिनांक 03.02.2023 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें लिखा गया था कि सरपंच पद हेतु महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है तथा उसने आठवी पास का सर्टिफिकेट अपने जवाब के साथ संलग्न किया। असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवाडी के जवाब पर शिकायतकर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय के पत्र कमांक 3192-93 / पंचायत दिनांक 23.02.2023 के माध्यम से सूचित किया गया। जिसके जवाब में शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी आपत्तियाँ मय सबूत पेश की गई। उपरोक्त के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3483/ पंचायत दिनांक 10.03.2023 के माध्यम से उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुनहाना को असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवासी व शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब व समस्त सबूत टिप्पणी हेतु भेजे गये।
उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुनहाना द्वारा असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवाडी व शिकायतकर्ताओं के जवाब के आधार पर पुनः असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवाडी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब पर बिन्दुवार टिप्पणी देते हेतु आठवीं पास के सर्टिफिकेट की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी नगीना के माध्यम से करवाई गई। खण्ड शिक्षा अधिकारी नगीना द्वारा दो प्रधानाचार्यों की कमेटी बनाकर जांच करवाई गई तथा जांच रिपोर्ट अपने पत्र कमांक 1386 दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुनहाना को भेजी गई। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर असमीना पत्नी सौकीन सरपंच ग्राम पंचायत लहरवाडी द्वारा जांच अधिकारी से सबूत इकट्ठे करने हेतु एक सप्ताह का समय मांगने हेतु ध्यान किया गया। परन्तु निर्धारित अवधि में असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवाडी अपने पक्ष में कोई सबूत इत्यादि प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे साबित हो सके कि शिक्षा प्रमाण पत्र ठीक है। उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुनहाना द्वारा वांछित टिप्पणी रिपोर्ट इस कार्यालय में अपने पत्र कमांक 614 / सी०सी० दिनांक 20.04.2023 के माध्यम से भेजते हुए लिखा कि आठवीं कक्षा के प्रमाण पत्र की जांच में पाया गया कि श्रीमति असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवाडी द्वारा प्रस्तुत किया गया आठवीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी स्कूल के रिकॉर्ड के साथ छेडछाड करके तैयार किया गया है।
जैसा कि असमीना पत्नी सौकीन (सरपंच ग्राम पंचायत लहरवाडी, खण्ड पुनहाना) के द्वारा नामांकन के समय नामांकन पत्र के साथ इंदिरा गांधी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पास का प्रमाण पत्र लगाया गया था जो कि फर्जी पाया गया है तथा उक्त संस्थान के खिलाफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा थाना कोसली जिला रेवाडी में आईपीसी अधिनियम की धारा 420, 467, 468 व 471 के अन्तर्गत प्राथमिकि नं0 0182 दिनांक 10.08. 2022 दर्ज करवाई हुई है तथा इस कार्यालय द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के आधार पर भी असमीना सरपंच द्वारा अपने जवाब के साथ लगाया गया आठवीं कक्षा पास का सर्टिफिकेट भी रिकॉर्ड के साथ छेडछाड करके तैयार किया हुआ पाया गया है। इसके अलावा इस कार्यालय द्वारा व उपमण्डल अधिकारी (ना०) पुनहाना द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 (इ) – during the course of an enquiry for any of the reasons for which can be remove] after giving him adequate opportunity to explain-” की पालना करते हुए श्रीमति असमीना पत्नी सौकीन सरपंच लहरवादी को उसकी बात रखने / अपने पक्ष में सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया जा चुका है। परन्तु असमीना पत्नी सौकीन, नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत लहरवाडी खण्ड पुन्हाना किसी भी रूप से यह साबित नहीं कर पाई कि उसके द्वारा लगाये गये दोनों या इनमें से कोई एक भी शैक्षणिक दस्तावेज सही हो। जिससे साबित होता है कि श्रीमति असमीना पत्नी सौकीन द्वारा ग्राम पंचायत लहरवाडी द्वारा के सरपंच पद का चुनाव शैक्षणिक योग्यता न होते हुए प्रशासन को गुमराह करके फर्जी हलफनामा देकर व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लडकर जीता है जो कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 (वी) के तहत अयोग्यता की सूचि में आता है। तथा यह साबित होता है कि श्रीमति असमीना पत्नी सौकीन पूरी तरह से सरपंच पद का चुनाव लडने के लिए अयोग्य थी।
अतः राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकुला द्वारा पत्र कमांक ैम्ब्/4म्- 11/2022/5987 दिनांक 18.11.2022 के माध्यम से जारी हिदायतानुसार श्रीमति असमीना सरपंच ग्राम पंचायत लहरवाडी को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 (वी) में वर्णित अयोग्ताओं के तहत अयोग्य करार देते हुए हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 (3) के तहत सरपंच लहरवाडी के पद से हटाया दिया है
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