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हत्या के प्रयास व झुठी गवाही देने के दोषी को अदालत ने 7 साल की कैद व 5 हजार के जुर्माने की सुनाई सजा।

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हत्या के प्रयास व झुठी गवाही देने के दोषी को अदालत ने 7 साल की कैद व 5 हजार के जुर्माने की सुनाई सजा।

 

यूनुस अलवी

नूंह,

 

नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सन्दीप कुमार दुग्गल की अदालत ने हत्या के प्रयास करने व झुठी गवाही देने के दोषी को 7 साल की कैद व 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा के अदालत आदेश दिए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नूंह पुलिस द्वारा की गई पैरवी पर थाना घुडावली जिला पलवल के वाजिद पुत्र मौहम्मद पीड़ित के साथ हत्या के प्रयास व झुठी गवाही देने के मामलें में आरोपी जुबेर पुत्र जल्ले खां निवासी घुडावली जिला नूंह को माननीय श्री सन्दीप कुमार दुग्गल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 307,211 भा0द0सं0 के तहत 07 वर्ष कारावास की सजा व 05 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी ।

मामलें के अनुसार वर्ष 2017 में थाना घुडावली जिला पलवल के वाजिद उपरोक्त की हत्या करने के प्रयास व झुठी गवाही देने के मामलें में पीडित के परिजनों ने जिला नूंह के थाना सदर नूंह में एक शिकायत दर्ज करवाई थी । जिसमें आरोपी जुबेर उपरोक्त के द्वारा पीडित की हत्या करने का प्रयास व झुठी गवाही देने के आरोप थे । इस संबंध में नूंह पुलिस की जांच पर मामलें की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई । सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामलें को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती ।

मामले में नूंह पुलिस की जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था । जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त मामलें में उपरोक्त सजा के आदेश पारित किए ।      

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