नूंह अदालत का ऐतिहासिक फैसला
• सड़क हादसे में घायल युवक का 70 लाख का क्लेम किया पास
फोटो वकील ताहिर हुसैन देवला
यूनुस अलवी,
मेवात,
नूंह जिला की अदालत ने एक सड़क हादसे में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जहां मृतक युवक को 18 लाख का क्लेम तथा घायल उनके भाई को 70 लाख रुपए का क्लेम पास किया हैं।
पीड़ित के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया की 10 नवंबर 2021 को नूह जिला के तावडू खंड के गांव सुनारी निवासी अब्दुल रजाक के पुत्र 15 वर्षीय इखलास और 18 वर्षीय अशफाक तावडू भिवाड़ी रोड पर गांव खोरी के नजदीक पैदल जा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार कर ने दोनों को टक्कर मार दी, जिसमें अशफाक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इखलास गंभीर रूप से घायल हो गया। 15 वर्षीय इखलास पिछले 3 साल से विकलांग है और तभी से बेड बेड पर है। ऐडवोकेट ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि नूंह के शेषण जज सुशील कुमार गर्ग को अदालत ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
Author: Khabarhaq
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