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आठ साल की तीसरी कक्षा की छात्रा का रेप के बाद हत्या करने के मामले में नूंह अदालत ने दोषी को आखरी सांस जेल में रहने की उम्र कैद और 75 हजार रूपये जुर्माना की सुनाई सजा।

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आठ साल की तीसरी कक्षा की छात्रा का रेप के बाद हत्या करने के मामले में

नूंह अदालत ने दोषी को आखरी सांस जेल में रहने की उम्र कैद और 75 हजार रूपये जुर्माना की सुनाई सजा।

 

यूनुस अलवी मेवात:

 

•पीड़ित परिजनो ने अदालत के फैंसले का किया स्वागत कहा दोषी को फांसी होती तो और अच्छा होता।

• घटना फिरोजपुर झिरका थाना इलाके में 2019 की हे

• मृतक लडकी पहाड़ में अपनी बकरी चराने गई थी

• नूंह के जज नरेंद्र पाल की अदालत ने सुनाई सजा

आपको बता दे की करीब तीन साल पहले फिरोजपुर झिरका शहर के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला में आठ साल की तीसरी कक्षा की छात्रा का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 20 वर्षीय दोषी मुकीम को गिरफ्तार कर लिया था। हत्यारे ने नशे की हालत में इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था। नशे की लत ने उसे इतना बड़ा हैवान बना दिया था, जब नशा करने के लिए उसकी जेब खाली रहती थी तो वह पहाड़ में से बकरी चोरी कर उसे बेचकर नशे का सामान खरीदता था, इसे ही दोषी ने 26 दिसंबर 2019 को किया जहा दोषी ने एक लडकी की बकरी को पकड़ लिया। लेकिन मृतक बच्ची ने आरोपी को बकरी पकड़े देखा तो वह बकरी छुड़ाने के लिए पहाड़ में अकेली दोषी से उलझ गई। नशे के आदि शैतान का दिमाग ऐसा घूमा की उसने बकरी छोड़ने की जिद करने वाली मासूम को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और बाद में उसकी चुन्नी से ही उसका गला दबा कर 26 दिसंबर 2019 हत्या कर दी थी।

सरकारी वकील ने बताया की नूंह की नरेंद्र पाल जज की अदालत ने दोषी को जीवन की आखरी सांस रहने तक की उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया।

वही मृतक लडकी के पिता ने अदालत के फैशन का स्वागत किया है। वही उन्होंने कहा अगर दोषी की सजा ए मौत मिलती तो इसे दरिंदो को सबक मिलता

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